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CRIME
वाहन हादसे में राजमिस्त्री ने खोया पैर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला, मिलेगा ₹40.29 लाख का मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोटर व्हीकल दुर्घटना मुआवजा तय करते समय केवल शारीरिक दिव्यांगता नहीं, बल्कि आजीविका पर पड़े असर को देखना जरूरी है. कोर्ट ने राजमिस्त्री का मुआवजा बढ़ाकर ₹40.29 लाख किया.
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