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SC की बड़ी टिप्पणी, सेकंड क्लास पैसेंजर शब्द पर आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में 'सेकंड क्लास पैसेंजर' शब्द पर आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा कि ये संविधान की समानता की भावना के विपरीत है, इसलिए ये शब्द सिर्फ कोच के लिए इस्तेमाल हो.
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