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INDIA
SC's big comment, object to the word second class passenger
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में 'सेकंड क्लास पैसेंजर' शब्द पर आपत्ति जताई. कोर्ट ने कहा कि ये संविधान की समानता की भावना के विपरीत है, इसलिए ये शब्द सिर्फ कोच के लिए इस्तेमाल हो.
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