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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रीमियम एफ. ए. आर. योजना को बरकरार रखा; कहा कि यह संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं है

बेंच ने कहा कि कर्नाटक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1961 की धारा 18-बी के तहत शुरू की गई प्रीमियम एफएआर योजना संविधान के अनुच्छेद 14,21 या 300ए का उल्लंघन नहीं करती है।

The Hindu Thu, 18 Jun 2026 16:51
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