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एकलौते बेटे की मौत के बाद 52 वर्षीय महिला को मिली मां बनने की नई उम्मीद, MP हाईकोर्ट ने IVF की दी अनुमति

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 52 वर्षीय महिला को IVF प्रक्रिया कराने की अनुमति दी है. इकलौते बेटे की मौत के बाद दंपति ने फिर से माता-पिता बनने की इच्छा जताई थी. कोर्ट ने कहा कि केवल उम्र के आधार पर मातृत्व से वंचित नहीं किया जा सकता.
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