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पश्चिम बंगालः उच्च न्यायालय ने ऑप के नेता की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष से पूछा है कि क्या वह तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित सदस्य को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे सकते हैं। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत तृणमूल कांग्रेस
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