UGLY
CRIME
ANDHRA PRADESH
चिराला में महिला से बलात्कार और हत्या के मामले में दो को उम्रकैद
अदालत ने तीसरे आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई और अपराधियों को शरण देने के लिए बी. एन. एस. की धारा 212 के तहत उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया; पीड़ित मुआवजे की योजना के तहत पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया।
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