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यातायात नियम: बस पर 8 लाख 40 हजार 163 टका जुर्माना

गंजाम जिले के परिवहन विभाग द्वारा जांच के दौरान एक घरेलू बस को 8 लाख 40 हजार 163 रुपये का जुर्माना किया गया। ओडी 19 आर 4597 नंबर की विशिष्ट जयश्री नामक यह घरेलू बस ब्रह्मपुर से छत्रपुर की ओर जा रही थी।
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