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यातायात नियम: बस पर 8 लाख 40 हजार 163 टका जुर्माना

गंजाम जिले के परिवहन विभाग द्वारा जांच के दौरान एक घरेलू बस को 8 लाख 40 हजार 163 रुपये का जुर्माना किया गया। ओडी 19 आर 4597 नंबर की विशिष्ट जयश्री नामक यह घरेलू बस ब्रह्मपुर से छत्रपुर की ओर जा रही थी।

Odisha Reporter Tue, 28 Jul 2026 11:26
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