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INDIA
TDS claim of Rs.3.91 lakh, got only ₹79 thousand! ITAT decision paves the way

अगर नियोक्ता ने आपकी सैलरी से TDS काटकर सरकार के पास जमा नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं. ITAT ने साफ किया है कि कर्मचारी सही दस्तावेज पेश कर दे, तो उसे पूरा TDS क्रेडिट मिल सकता है और टैक्स डिमांड रद्द हो सकती है.
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