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DELHI-NCR
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डिस्कॉम के ऑडिट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की। इस बीच, शीर्ष अदालत का यथास्थिति आदेश प्रभावी रूप से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा डिस्कॉम का ऑडिट करने के मूल डी. ई. आर. सी. आदेश पर रोक लगा देगा।
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