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'सभ्य समाज पर गंभीर धब्बा': मैनुअल स्कैवेंजिंग पर बॉम्बे हाईकोर्ट

औरंगाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया कि 30 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ितों के परिवारों तक पहुंचे।
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