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CRIME
KARNATAKA
प्लास्टिक के निरंतर उपयोग के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना, पांच साल की जेल

यादगिरीः 'प्लास्टिक निर्माताओं और सरकार के संबंधित विभाग के प्रमुखों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना या पांच साल की जेल या दोनों हो सकते हैं, अगर प्लास्टिक के उपयोग पर प
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