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रेलवे धूम्रपान दंडः ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान करने पर अब 10 गुना अधिक दंड है! आप ट्रेन में भी नहीं चढ़ सकते।

धूम्रपान के लिए भारतीय रेलवे जुर्मानाः जन विश्वास अधिनियम 2026 में कहा गया है कि अब से ट्रेनों में बिना लाइसेंस वाले फेरीवालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है, तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा। उ

पल्स भारत · क्यों यह अहम है

Railway passengers face stricter penalties for smoking in trains and stations, with fines and court appearances now a reality for non-compliance.

TV9 বাংলা Sun, 28 Jun 2026 07:02
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