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मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने के आदेश को रद्द कर दिया

मदुरै पीठ ने पहले स्पष्ट किया था कि टीवीके सरकार द्वारा रोजगार प्रस्ताव न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। सोमवार को इसने कहा कि ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 में निहित सिद्धांतों का उल्लंघन हैं।

The Hindu Mon, 27 Jul 2026 17:13
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