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मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने पर राज्य से सवाल किया

न्यायाधीश एस.एम. सुब्रमणियम और एन. सेंथिलकुमार ने तमिलनाडु सरकार को 4 अगस्त 2026 तक जवाब देने का समय दिया।

The Hindu Wed, 15 Jul 2026 10:33
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