ACCOUNTABILITY
CRIME
मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंथिलबालाजी की पुलिस को उन्हें और उनके भाई को 'परेशान' करने से रोकने की याचिका खारिज कर दी

न्यायमूर्ति जी. के. इलांथिरैयन का कहना है कि ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है जब भाइयों ने लंबित मामलों में अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली हो और भविष्य के मामलों के संबंध में ऐसा निर्देश जारी करना जल्दबाजी होगी।
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