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मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक विधायक सेंथिलबालाजी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी
न्यायमूर्ति जी. के. इलांथिरैयन ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका को तब खारिज कर दिया जब राज्य के लोक अभियोजक ने कहा कि सरकारी खजाने को कम से कम ₹100 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसलिए मामले में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।
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