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केशोदः केशोड़ के अखोदरा ग्राम पंचायत के सरपंच को अयोग्य ठहराने के लिए डीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया।

अखोदर गांव पंचायत के सरपंच गोविंदभाई पिथिया के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ एक लिखित शिकायत जूनागढ़ जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) के पास दर्ज की गई है। केशोद हितरक्षक समिति के संयोजक राजू भाई पंड्या ने गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 की धारा 57(1) के

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अखोदरा ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ शिकायत के कारण उनकी अयोग्यता हो सकती है, जिससे केशोद तालुका में स्थानीय शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

સંદેશ Wed, 29 Jul 2026 21:15
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