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ITR फाइलिंग में हुई है गलती? घबराएं नहीं, ऐसे करें सुधार और पाएं रिफंड

ITR फाइल करने के बाद गलती पता चल गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. टैक्सपेयर्स सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर आय, डिडक्शन या बाकी गलतियों को सुधार सकते हैं और सही रिफंड का दावा कर सकते हैं.
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