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गृह मंत्रालय ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े रिकॉर्ड को गोपनीय श्रेणी में रखा, CIC ने भी फैसले पर लगाई मुहर

ट्रस्ट ने अपने वकील के जरिए दलील दी कि इसे सरकार की किसी अधिसूचना के जरिए न तो स्थापित किया गया है और न ही गठित किया गया है, इसे सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई धन नहीं मिलता है और इसलिए, यह आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) के
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राम ते को वर्गीकृत करने का गृह मंत्रालय का निर्णय