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TELANGANA
उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली संपत्ति से पूर्वजों के ऋण का भुगतान करना होगाः तेलंगाना उच्च न्यायालय
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक मृत व्यक्ति के वंशज कानूनी रूप से अपने पूर्वजों के कानूनी ऋण को विरासत में मिली संपत्ति और सह-आंशिक संपत्ति में उनके ब्याज से चुकाने के लिए बाध्य थे।
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