BAD
INDIA
ANDHRA PRADESH
गुंटूर से एन
15 अगस्त से प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग, बिक्री, भंडारण, परिवहन या वितरण करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा 5,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
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