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सरकार कफ सिरप की बिक्री सख्ती से पर्चे पर आधारित करती है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1945 के औषधि नियमों के तहत अनुसूची K से खांसी की सिरप को हटाकर इसे केवल पर्चे पर बिक्री के लिए बना दिया है। यह कदम सुरक्षा चिंताओं और दुरुपयोग की रिपोर्टों के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना

Telangana Today 7 न्यूज़रूम Tue, 16 Jun 2026 09:21
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