GOOD
CRIME
KERALA
अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह के लिए, समारोह किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रमाण पत्र अमान्य है।

गांधीनगरः गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल एक पंजीकृत प्रमाण पत्र हिंदू विवाह को तब तक मान्य नहीं करता जब तक कि आवश्यक समारोह नहीं किए जाते। न्यायमूर्ति इलेश जे वोहरा और न्यायमूर्ति आर. टी. वचानी की खंडपीठ ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र
ജന്മഭൂമി पर मूल खबर पढ़ें ↗