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उच्च न्यायालय ने मेडिसेप उपलब्ध नहीं होने पर उपचार के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया

कोच्चिः उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ सिविल पुलिस अधिकारी को देय राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसका अस्पताल में 'तीव्र मायलोइड ल्यूकेमिया' का इलाज किया गया था, जिसे 'मेडिसेप' योजना के तहत सूचीबद्ध नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति विजू अब्

ജന്മഭൂമി Thu, 30 Jul 2026 01:47
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