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सड़कों के किनारे निर्माण और विध्वंस कचरा फेंकने पर 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
डॉ. श्रीजना ने यह भी कहा कि एच-सीआईटीआई के तहत भूमि अधिग्रहण जल्द ही शुरू हो जाएगा और भूमि मालिकों को मुआवजे के रूप में विकास अधिकारों का हस्तांतरण (टीडीआर) दिया जाएगा।
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