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सड़कों के किनारे निर्माण और विध्वंस कचरा फेंकने पर 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

डॉ. श्रीजना ने यह भी कहा कि एच-सीआईटीआई के तहत भूमि अधिग्रहण जल्द ही शुरू हो जाएगा और भूमि मालिकों को मुआवजे के रूप में विकास अधिकारों का हस्तांतरण (टीडीआर) दिया जाएगा।

Deccan Chronicle Sat, 04 Jul 2026 20:05
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