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यदि आपको एच. आर. ए. नहीं मिलता है तो चिंता न करें! आयकर अधिनियम की इस धारा के तहत किराए पर कर छूट प्राप्त करें।

भले ही आपको अपनी कंपनी से एच. आर. ए. प्राप्त न हो, फिर भी आप अपनी किराये की संपत्ति पर कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष तकनीकी प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 80जीजी के तहत किया गया है। इससे वेतनभोगी कर्मचारी और स्व-नियोजित व्यक्ति आसान
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