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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एन. ई. ई. टी. परीक्षा सुरक्षा को लेकर अस्थायी केंद्र प्रतिबंध के खिलाफ टेलिग्राम की याचिका खारिज की

यह मानते हुए कि स्थिति की आपातकालीन प्रकृति तत्काल सरकारी कार्रवाई की आवश्यकता है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत वैधानिक प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया था, डी

OTV Fri, 19 Jun 2026 06:25
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