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ट्रेन दुर्घटना में टिकट नहीं मिलने पर मुआवजे से इनकार करना गलत, सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज के साथ 8 लाख रुपये देने का आदेश दिया

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी मृत यात्री के उत्तराधिकारी को सिर्फ इसलिए मुआवजा देने से इनकार करना गलत है क्योंकि उसे ट्रेन यात्रा का टिकट नहीं मिला था।
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