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अदालत ने कहा कि अपने पति और पारिवारिक संबंधों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाली महिला में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं।

पुणेः पुणे की एक पारिवारिक अदालत ने एक ऐसी पत्नी के बच्चे की अभिरक्षा का आदेश दिया है जो अपने पति का सम्मान नहीं करती है और न ही अपने परिवार का भरण-पोषण अपने पति को देती है। न्यायाधीश ने कहा कि बच्चे का भविष्य उस महिला में सुरक्षित नहीं है

ജന്മഭൂമി Tue, 23 Jun 2026 18:18
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