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छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर नया कानून लागू, जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल या आजीवन कारावास, शादी होगी शून्य

छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 लागू हो गया है. जबरन धर्मांतरण, लालच, दबाव या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा
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