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एस. आई. आर. हटाने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महिला को पी. डी. एस. लाभ बंद करने पर रोक लगा दी है।

बंगाल सरकार ने एस. आई. आर. हटाने को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्नपूर्णा भंडार योजना के लाभों से जोड़ते हुए अधिसूचना जारी की है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी स्थिति दोहराई है
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