CONTESTED
CRIME
पल्लीकरनई परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने के खिलाफ ब्रिगेड ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया
न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को यह समझाने का निर्देश दिया कि रियल्टर को नोटिस दिए बिना मंजूरी को एकतरफा रूप से कैसे रद्द किया जा सकता है
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