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Govt to pay Rs 21 crore compensation to 2020 Delhi riots victims, HC dismisses appeal

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा पीड़ितों को 21 करोड़ मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार की आदेश वापस लेने की अपील खारिज कर दी. सरकार का तर्क था कि मुआवजा दंगाइयों से वसूला जाना चाहिए न की सरकार से.
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